RBI Alert: ये बैंक 22 सितंबर से हो जाएगा बंद, रिजर्व बैंक ने लाइसेंस कैंसिल कर पैसे निकालने पर लगा दी रोक
रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, बैंक बंद करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर है। इसके बाद से बैंक को अपना कारोबार करना होगा।
रिजर्व बैंक ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए बैंकों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नजर रख रहा है। गलती पकड़ में आने पर इन बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है या फिर लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ने इसी प्रकार का कड़ा कदम उठाते हुए एक और बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। यह बैंक है पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का अगस्त महीने में लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। अब आरबीआई की कार्रवाई के 1 महीने बाद बैंक को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी।
ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे
रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, बैंक बंद करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर है। इसके बाद से बैंक को अपना कारोबार करना होगा। इस स्थिति में बैंक के जो ग्राहक हैं, वे न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे। बता दें कि रुपी सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द इसलिए किया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
क्या है रिजर्व बैंक का नियम
आरबीआई के अनुसार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक डिपॉजिटर्स ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
इस को-ऑपरेटिव बैंक पर भी बैन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के अपने खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की खस्ता वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसपर कई अंकुश लगाए हैं। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण ऋणदाता पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में यह कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने जारी बयान में कहा कि यह रोक 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति के साथ लागू हो गई है।