मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि गुरुग्राम में पंजीकृत ‘एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड’ अपनी कार पूलिंग ऐप ‘एसराइड’ के जरिये प्रीपेड भुगतान माध्यम (वॉलेट) के रूप में काम कर रही है, जबकि उसके पास इसके लिए आवश्यक मंजूरी नहीं है। केंद्रीय बैंक ने आम जनता को अनधिकृत इकाइयों के प्रीपेड वॉलेट से सतर्क किया है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को कहा कि यदि कोई व्यक्ति एसराइड टेक प्राइवेट लि.के साथ किसी तरह का लेनदेन करता है, तो यह उसका अपना जोखिम होगा।
रिजर्व बैंक ने कहा कि एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड अपनी कार पूलिंग ऐप ‘एसराइड’ के जरिये प्रीपेड वॉलेट का परिचालन कर रही है। उसके पास इसके लिए भुगतान एवं समाधान प्रणाली कानून, 2007 के तहत रिजर्व बैंक से आवश्यक मंजूरी नहीं है।
लोगों से इस्तेमाल नहीं करने की सलाह
आरबीआई ने लोगों से इस तरह के किसी भी अनाधिकृत वॉलेट से लेन-देन नहीं करने और अत्यधिक सावधानी बरतने का अपील किया है। आरबीआई ने कहा कि लोगों को किसी भी वॉलेट के इस्तेमाल के पहले अपने स्तर पर संतुष्ट होना चाहिए कि जिस एप्लिकेशन का इस्तेमाल वह करने जा रहा है कि उसे मंजूरी मिली है या नहीं। आरबीआई ने कहा कि अधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों की सूची आरबीआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। जिसकी मंजूरी नहीं है उससे लेनदेन बिल्कुल न करें।
Latest Business News