RBI Alert: बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत में एक और सहकारी बैंक (Co-Operative Bank) कल से बंद होने जा रहा है। यह बैंक है पुणे का रुपी सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) । रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते 10 अगस्त को ही इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। इस आदेश के चलते 6 सप्ताह के बाद यानि 22 सितंबर से इस बैंक का कामकाज पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानि 22 सितंबर के बाद से ग्राहक अपना पैसा नहीं निकाल सकेंगे।
ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे
रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, बैंक बंद करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर है। इसके बाद से बैंक को अपना कारोबार करना होगा। इस स्थिति में बैंक के जो ग्राहक हैं, वे न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे। बता दें कि रुपी सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द इसलिए किया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
क्यों कैंसिल हुआ लाइसेंस
पुणे के रुपी सहकारी बैंक की वित्तीय हालात बहुत खराब हो चुकी है। साथ ही उसके कमाई के भी कोई साधन नहीं बचे थे। आरबीआई के अनुसार, बैंक के पास पूंजी नहीं बची है। ऐसे में आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को ही कैंसिल कर दिया है।
ग्राहकों का क्या ?
आरबीआई के नियमों के अनुसार, बैंकों में ग्राहकों के पांच लाख रुपये तक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर होता है। जिन ग्राहकों का पैसा रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जमा है, उन्हें 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के तहत है।
क्या है रिजर्व बैंक का नियम
आरबीआई के अनुसार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक डिपॉजिटर्स ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
इस को-ऑपरेटिव बैंक पर भी बैन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केरल के थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के अपने खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने थोडुपुझा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की खस्ता वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसपर कई अंकुश लगाए हैं। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण ऋणदाता पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में यह कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने जारी बयान में कहा कि यह रोक 23 अगस्त, 2022 को कारोबार की समाप्ति के साथ लागू हो गई है।
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