OTC Drugs: सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आपको सिरदर्द या बुखार में काम आने वाली पेरासिटामोल (Paracetamol) के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने पेरासिटामोल सहित आम बीमारियों के लिए प्रयोग में आने वाली 16 अन्य दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब ये दवाएं ओवर द काउंटर यानि सीधे कैमिस्ट को बोलकर ही खरीदी जा सकती हैं।
सरकार ने जिन दवाओं को सीधे कैमिस्ट से खरीदने की सुविधा दी है, उसमें हड्डी की चोट और जोड़ों में दर्द के लिए काम आने वाली डायक्लोफेनेक (diclofenac) भी शामिल है। इसके अलावा जुखाम और बंद नाक खोलने में उपयोगी नेज़ल डिकंजेस्टेंट दवा (nasal decongestants) को भी ओटीसी दवाओं में शामिल कर लिया गया है। साथ ही एंटी-एलर्जिक (anti-allergics) दवाएं भी छूट की लिस्ट में शामिल की गई हैं।
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए निर्देश
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रूल्स 1945 को संशोधित करते हुए यह नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के साथ ही दवा पर्ची से छूट हासिल करने वाली दवाओं को ड्रग रूल्स के शिड्यूल K में शामिल किया जाएगा। यह नियम आने के बाद कैमिस्ट पर ऐसी दवाएं बेचने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी।
माननी होंगी कुछ शर्तें
ये दवाएं भले ही बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलेंगी, लेकिन बिक्री की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी। जैसे कि उन दवाओं को अनुमति नहीं मिलेगी जिनके इलाज या इस्तेमाल की अवधि 5 दिन से ज्यादा हो। अगर इससे मरीज को आराम नहीं मिलता है तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
क्या होगा बदलाव
अभी दवा की दुकानों पर ऐसी कई दवाएं हैं जो डॉक्टर की पर्ची के बगैर मिल जाती है। इसमें कई एंटीसेप्टिक और जुखाम बुखार की दवाएं भी मिल जाती हैं। लेकिन अभी ओटीसी दवाओं के लिए कोई कानून नहीं है। अब सरकार इसी व्यवस्था को नियमित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन भले ही सरकार ने डॉक्टर पर्ची से छूट दी है, लेकिन आपको सुझाव दिया जाता है कि डॉक्टर की सलाह पर दवाओं का सेवन किया जाए। मनमाना इलाज जानलेवा भी हो सकता है।
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