अब झूठा प्रचार करना महंगा पड़ सकता है क्योंकि अब सरकार विज्ञापनों को लेकर बहुत ही सख्त हो गई है। बता दें कि सरकार ने जानी-मानी हस्तियों और खिलाड़ियों समेत विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन करने वाले प्रचारकों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब सेलिब्रिटीज को विज्ञापन में दिखाये जा रहे प्रोडक्टस के साथ अपना रियल एक्पीरियंस शेयर करना होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए यह सख्ती बरतने की घोषणा की। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया कि विज्ञापन में उसके प्रचारक की सच्ची राय, मान्यता या अनुभव को दर्शाया जाना चाहिए। इस दिशानिर्देश के मुताबिक प्रचारक को भ्रामक जानकारी देने वाले विज्ञापनों से परहेज करना होगा। ऐसा न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
उल्लंघन करने पर 50 लाख का भरना होगा जुर्माना
उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अपराध करने पर 50 लाख रुपए का दंड लगाया जाएगा।
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