New Labour Code: काम करने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार (Central Government) के तरफ से जल्द एक अच्छी खबर मिलने वाली है। भारत सरकार देश में नया श्रम कानून (New Labour Code) लागू करने जा रही है। इसमें चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी करने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस कानून को सरकार कब लाएगी, लेकिन ये तय है कि इसे लागू किया जाएगा।
काम करने के घंटे में होगा बदलाव
काम और लाइफ के बीच बैलेंस बनाने के लिए सरकार नए श्रम कानून को लाने जा रही है। काफी लम्बे समय से जनता के तरफ से इस बात की मांग की जा रही थी कि सप्ताह में तीन दिन की छुट्टी हो और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना पड़े। बता दें, इस कानून में एक समस्या ये आएगी कि दिन में काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 हो जाएंगे। अगर कंपनी 12 घंटे के वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। यानी एक हफ्ते में कर्मचारियों को टोटल 48 घंटे काम करना होगा। नए कानून में दिन में दो बार आधे-आधे घंटे की छुट्टी मिलेगी।
इन हैंड सैलरी में होगी कटौती
नए श्रम कानून लागू होने से इन हैंड सैलरी में कटौती होगी। हालांकि इसका फायदा रिटायरमेंट के समय मिलेगा, जिससे व्यक्ति को मोटी रकम मिलेगी। कंपनियों को ऊंचे पीएफ दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। नए ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार, बेसिक सैलरी (Basic Salary) कुल वेतन की 50 फीसदी या ज्यादा होगी। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी (PF & Gratuity) के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। पीएफ अकाउंट में जाने वाला पैसा कर्मचारी के बेसिक सैलरी के आधार पर तय किया जाता है।
आसानी से मिलेगी लंबी छुट्टी
नए श्रम कानून का एक सबसे बड़ा फायदा छुट्टी को लेकर होने जा रहा है। पहले अगर किसी कर्मचारी को लंबी छुट्टी लेनी होती थी तो उसे कम से कम 240 दिन तक साल में काम करना पड़ता था, लेकिन अब मात्र 180 दिन काम करने पर छुट्टी ली जा सकती है। यानी 6 महीना काम करने के बाद आप लंबी छुट्टी के लिए अपने कंपनी में आवेदन कर सकते हैं।
सभी राज्यों में एक साथ लागू करने की कोशिश
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) ने नए श्रम कानून को लेकर हाल ही में कहा था कि हमने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उचित मेहनताना सुनिश्चित करने पर काम किए है, जिसके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वेज स्टैंडर्ड पर विचार किया गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही चार नए श्रम कानूनों को फाइनल कर दिया है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्यों में यह एक साथ लागू हो। राज्य इसपर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इसका सरकार इंतजार कर रही है।
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