राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने ऐजुटेक प्लेटफॉर्म बायजू (Byju’s) का संचालन करने वाली कंपनी थिंक एंड लर्न को 11 मई को शुरू हुए राइट्स इश्यू पर आगे बढ़ने से रोक दिया है। एनसीएलटी ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ के 12 जून को जारी आदेश में बायजू से राइट् इश्यू की पहली किस्त के तहत दो मार्च को शेयर आवंटित किए जाने से पहले और बाद के अपने शेयरधारकों का पूरा ब्योरा देने को कहा है।
13 जून को बंद होना था राइट्स इश्यू
राइट्स इश्यू के खिलाफ न्यायाधिकरण का रुख करने वाले निवेशकों ने बताया कि बायजू ने 11 मई के पेशकश पत्र के जरिये दूसरा राइट्स इश्यू लाने का प्रस्ताव रखा था। यह निर्गम 13 मई को खुला था और इसे 13 जून को बंद होना था। एनसीएलटी ने निवेशकों द्वारा दायर मुख्य याचिका के निपटान तक मौजूदा राइट्स इश्यू के मामले में आगे बढ़ने से कंपनी को रोक दिया है। चार निवेशक फर्म- प्रोसस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक एक्सवी ने अन्य शेयरधारकों का समर्थन पाकर एनसीएलटी का रुख किया था।
वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी
बायजूस वित्तीय संकट से जूझ रही है। बायजूस कई बार अपने कर्मचारियों की छंटनी भी कर चुकी है। साथ ही कर्मचारियों को सैलरी देने में भी देरी हुई है। पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में करीब 2,500-3,000 लोगों को बायजूस ने नौकरी से निकाला था। अब तक लगभग 3,000-3,500 लोगों के छंटनी से प्रभावित होने के बाद भी 1,000-1,500 लोगों की और छंटनी की आशंका बनी हुई है।
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