केंद्र सरकार राज्यों को पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए ‘पूंजीगत निवेश योजना के लिए विशेष सहायता’ के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा वाहन को कबाड़ के लिए पेशकश करने वाले लोगों को भी टैक्स में छूट दी जाएगी। सरकार ने 2022-23 के बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये के खर्च के साथ ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना पेश की थी।
50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज
योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। अब, केंद्र ने इस योजना के तहत अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं ताकि राज्यों को पुराने सरकारी वाहनों या 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही वाहनों को कबाड़ के लिए लाने वाले लोगों को कर रियायतें दी जाएंगी।
जानिए क्या होगा नियम?
पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है। योजना में पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहन को जोड़ा गया है। राज्य सरकार के 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा पुराने वाहनों पर देनदारियों की छूट होगी और जो लोग अपना पुराना वाहन कबाड़ के लिए लाएंगे उन्हें कर रियायत दी जाएगी। सड़क परिवहन क्षेत्र को इसमें शामिल करने के साथ योजना के तहत कुल खर्च 1.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अभी तक सरकार ने योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से राज्यों को 41,118 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
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