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Hindi News पैसा बिज़नेस पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी आखिर भारत क्यों नहीं लौट पा रहा? खुद बताई ये वजह

पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी आखिर भारत क्यों नहीं लौट पा रहा? खुद बताई ये वजह

चोकसी ने दावा किया है कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही वह देश लौटने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है।

पीएनबी में 13,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी मेहुल चोकसी। - India TV Paisa Image Source : FILE पीएनबी में 13,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी मेहुल चोकसी।

अरबों रुपये के कथित पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी लंबे समय से भारत नहीं लौट पा रहा है। आखिर क्यों नहीं लौट पा रहा है, इसकी वजह खुद उसने कोर्ट में बताई है। उसने कहा है कि वह कई वजहों से भारत नहीं लौट पा रहा है। उसका कहना है कि इस आधार पर उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। चोकसी ने दावा किया है कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही वह देश लौटने से इनकार कर रहा है। भाषा की खबर के मुताबिक, उसने कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों ने निलंबित कर दिया है।

चोकसी ने किया दावा

खबर के मुताबिक, चोकसी ने बीते बुधवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट के सामने दायर आवेदन में ये दावे किए। इसमें उसने पासपोर्ट के निलंबन और उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच से संबंधित दस्तावेजों को तलब करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि चोकसी के खिलाफ मौजूदा कार्यवाही उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की ईडी की याचिका से संबंधित है और संबंधित दस्तावेजों को मामले में निष्पक्ष फैसले के लिए तलब करने की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के मुताबिक भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ भारत की अदालत ने एक अनुसूचित अपराध पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और उसने आपराधिक मुकदमा से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है या आपराधिक मुकदमें का सामना करने से बचने के लिए देश नहीं लौट रहा है।

समन का जवाब ईडी को दिया था

याचिका में कहा गया कि ईडी के आवेदन से पता चलता है कि चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं की गई है। चोकसी ने दावा किया कि फरवरी 2018 में, जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए उसके खिलाफ जारी समन का जवाब उसने ईडी को दिया था और कहा था कि वह भारत लौटने में असमर्थ हैं क्योंकि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आरोपी ने अपनी याचिका में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा उसे जारी किया गया एक नोटिस भी अटैच किया है, जिसमें उसके पासपोर्ट के निलंबन का कारण भारत के लिए सुरक्षा खतरा बताया गया है।

सुनवाई 3 जून तक के लिए स्थगित

आवेदन में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, ईडी का यह रुख कि चोकसी भारत नहीं लौट रहा है, गलत है क्योंकि जब उसका पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया है तो उससे वापस लौटने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अर्जी में कहा गया कि इसलिए, वर्तमान मामले (उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की याचिका) के फैसले के लिए, यह आवश्यक है कि चोकसी के पासपोर्ट के निलंबन को दर्शाने वाले कारण और दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाया जाए। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई कर रही अदालत ने चोकसी की याचिका पर ईडी से जवाब तलब किया और मामले की सुनवाई 3 जून तक के लिए स्थगित कर दी। बता दें, चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक से 13,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में ईडी और सीबीआई द्वारा वांछित हैं।

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