कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना को 28 अप्रैल, 2024 से पिछली तारीख से बढ़ा दिया गया है। इस कदम से छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को सात लाख रुपये तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के सभी सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा।
ईडीएलआई योजना का मकसद
खबर के मुताबिक, साल 1976 में शुरू की गई ईडीएलआई योजना का मकसद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को बीमा लाभ प्रदान करना है ताकि सदस्य की मृत्यु के मामले में हर सदस्य के परिवार को कुछ वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके। अप्रैल 2021 तक, मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को ईडीएलआई योजना में परिभाषित मानदंडों के मुताबिक अधिकतम लाभ छह लाख रुपये तक सीमित था।
न्यूनतम और अधिकतम लाभ
बाद में, सरकार ने 28 अप्रैल, 2021 को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिये, योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम लाभ दोनों को अगले तीन वर्षों के लिए क्रमशः 2.5 लाख रुपये और सात लाख रुपये तक बढ़ा दिया। इसके अलावा, किसी प्रतिष्ठान में 12 महीने की निरंतर सेवा की शर्त में भी ढील दी गई ताकि उस अवधि के दौरान नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को भी इसके दायरे में किया जा सके। ये लाभ तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी थे जो 27 अप्रैल, 2024 को खत्म हो गए।
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