महंगाई की मार: 1 जून से बाइक-कार का इंश्योरेंस करना होगा महंगा, इतना बढ़ेगा आप पर प्रीमियम का बोझ
कोरोना के कारन कार और बाइक के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में पिछले दो साल से कोई बदलाव नहीं किया था।
महंगाई की मार: अगले महीने की पहले तारीख यानी 1 जून से बाइक-कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना महंगा होने जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने अगले महीने से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। कोरोना के कारन कार और बाइक के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में पिछले दो साल से कोई बदलाव नहीं किया था। इससे पहले 2019-20 में प्रीमियम को संशोधित किया गया था। अब यह बढ़ोतरी की कई है। आसमान छूती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी आम आदमी पर और बोझ बढ़ाने का काम करेगी।
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बाइक पर इतना बढ़ेगा प्रीमियम
- 150 से 350 सीसी तक के बाइक का प्रीमियम 1366 रुपये होगा
- 350 से अधिक सीसी के बाइक के लिए यह दर 2804 रुपये होगी
- 1000 सीसी से कम क्षमता वाली नई कार के लिए 3 साल का सिंगल प्रीमियम 6,521 रुपये होगा
- 1000 सीसी से 1500 सीसी इंजन वाली कारों के लिए यह 10,640 रुपये होगा
- 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली नई कारों के लिए तीन साल का प्रीमियम 24,596 रुपये होगा
- 75 सीसी वाले दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम 2901 रुपये होगा
- 75 सीसी से 150 सीसी तक क्षमता वाले वाहनों के लिए 3,851 रुपये होगा
- 150 सीसी और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों के लिए 7,365 रुपये होगा
- 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम 15,117 रुपये होगा
इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अलग रेट
- 30 केडब्ल्यू तक के इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 3 साल का सिंगल प्रीमियम 5,543 रुपये का होगा
- 30 केडब्ल्यू से 65 केडब्ल्यू अधिक क्षमता वाले ईवी के लिए प्रीमियम 9,044 रुपये होगा
- बड़े ईवी के लिए तीन साल का प्रीमियम 20,907 रुपये होगा
- तीन केडब्ल्यू तक के दोपहिया ईवी का पांच साल का सिंगल प्रीमियम 2,466 रुपये होगा
- 7 केडब्ल्यू तक के दोपहिया ईवी वाहनों का तीन साल का सिंगल प्रीमियम 3,273 रुपये होगा
- 7 से 16 केडब्ल्यू तक का प्रीमिय 6,260 रुपये होगा
- ज्यादा क्षमता वाले ईवी दोपहिया वाहनों का पांच साल का प्रीमियम 12,849 रुपये होगा
क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
वाहन बीमा के अंतर्गत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रावधान है। दुर्घटना पर तीसरे पक्ष के आर्थिक नुकसान की स्थिति में थर्ड पार्टी से भरपाई की जाती है। दुर्घटना के दौरान तीसरे पक्ष की मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी इसका भुगतान करती है।