म्यूचुअल फंड से ऑनलाइन और ऑफलाइन पैसा कैसे निकालें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस
म्यूचुअल फंड में, निकासी के लिए रिडेम्पशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है, जब आप निवेश निकालना चाहते हैं, या अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड को भुनाते हैं।
आज के समय में देशभर के छोटे से बड़े शहर के लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हों। अब सवाल उठता है कि हम निवेश तो कर रहे हैं लेकिन अगर हमें पैसे की जरूरत होगी तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि आप म्यूचुअल फंड से पैसा ऑनलाइन और ऑफलाइन निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में, निकासी के लिए रिडेम्पशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है, जब आप निवेश निकालना चाहते हैं, या अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड को भुनाते हैं। आइए पैसे निकालने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस जानते हैं।
म्यूचुअल फंड से इस तरह ऑनलाइन निकाल सकते हैं पैसा
म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदा और बेचा जा सकता है। ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए अपने म्यूचुअल फंड के 'ऑनलाइन लेनदेन' सेक्शन तक पहुंचें। फिर अपना फोलियो नंबर/या पैन का उपयोग करके लॉग इन करें। इसके बाद स्कीम और यूनिट की मात्रा (या राशि) चुनें जिन्हें आप भुनाना चाहते हैं। इसके बाद अपने लेनदेन की पुष्टि करें। आपके खाते में पैसा आ जाएगा। इसके अलावा आप केंद्रीय सेवा प्रदाता जैसे सीएएमएस (कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड), कार्वी आदि, म्यूचुअल फंड को भुनाने का विकल्प प्रदान करते हैं। आप फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या उनके नजदीकी कार्यालय में जा कर ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड से पूरी राशि या कुछ पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा, निवेशक मूल राशि को निवेशित रखते हुए केवल लाभ को भुनाने का विकल्प चुन सकते हैं, या वे टैक्स को कम करने के लिए केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) के लिए पात्र इकाइयों को भुनाने का विकल्प चुन सकते हैं।
म्यूचुअल फंड को ऑफलाइन कैसे भुनाएं
अगर आपने निवेश सीधे किया गया था, तो पैसा निकासी फॉर्म भरकर अपने फंड को भुना सकते हैं। इसके लिए आपको भरा हुआ फॉर्म एएमसी या आरटीए कार्यालय में जमा करना होगा। निवेशक एमएफ वेबसाइट से रिडेम्पशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट धारक को एएमसी या रजिस्ट्रार के नामित कार्यालय में विधिवत हस्ताक्षरित मोचन अनुरोध फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म में यूनिट धारक का नाम, फोलियो नंबर, योजना विवरण के साथ योजना का नाम और भुनाई जाने वाली इकाइयों की वांछित संख्या (या मोचन राशि) जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी धारकों को फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा। आवेदन सही पाए जाने पर यूनिट धारक के पंजीकृत बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाती है।