क्या आपको भी सहारा की सहकारी समितियों (Sahara co-operative societies) में लगाया पैसा रिफंड नहीं मिला है? सहारा की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश करने वाले निवेशकों ने सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) पर अप्लाई किया था। लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी बहुतों का पैसा वापस नहीं आया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराइए नहीं। आपको एक बार फिर से पोर्टल पर रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा। पहले रिफंड आवेदन करते समय आपसे कुछ गलती हुई है, तो इसका मेल आपको आया होगा। इन गलतियों को ठीक करके आप फिर से रिफंड के लिए आवेदन दे सकते हैं।
कर सकते हैं 19,999 रुपये तक के रिफंड का दावा
सहारा के निवेशकों को उनकी जमापूंजी वापस दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। कहा गया था कि सही तरीके से आवेदन करने पर 45 दिन में रिफंड मिल जाएगा। सहारा रिफंड पोर्टल जुलाई में लॉन्च हुआ था। 5 महीने बाद भी बहुतों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आप 19,999 रुपये तक के रिफंड का दावा कर सकते हैं।
फिर से करना होगा अप्लाई
सहारा रिफंड पोर्टल में एक अपडेट आया है। इसमें बताया गया है कि जिन निवेशकों को 45 दिन के बाद भी रिफंड नहीं मिला है, वे पोर्टल पर रिफंड के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। कई निवेशक ऐसे भी हैं, जिनसे अप्लाई करते समय गलतियां हो गई थीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो गलती को सुधार कर दोबारा से अप्लाई करें।
इस तरह करें रिफंड के लिए आवेदन
- आपको सहारा रिफंड पोर्टल (https://mocrefund.crcs.gov.in/) पर जाना होगा।
- पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए https://mocrefund.crcs.gov.in/Depositor/Register पर क्लिक करें।
- अपने आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट और उससे लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफाई करें।
- अब आपके पास एक फॉर्म आएगा, जिसे डाउनलोड कर लें।
- फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियों को सही-सही भरने के बाद उसे स्कैन कर अपलोड कर दें।
- सहारा में निवेश की मेंबरशिप नंबर की रसीद अपलोड करें।
- सही तरह से अप्लाई करने पर 45 दिनों में आपको रिफंड मिल जाएगा।
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