Haryana Govt Allows Liquor: कर्मचारी अब अपने कार्यालयों में बीयर का गिलास पीते हुए सहकर्मियों के साथ मौज-मस्ती का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों के अंदर कम मात्रा वाले अल्कोहल ड्रिंक जैसे बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने अपनी 2023-24 आबकारी नीति के तहत बदलाव किया है, जिसे 9 मई को हरियाणा मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी थी। नीति के अनुसार, हरियाणा मंत्रिपरिषद ने 9 मई को बीयर, शराब, और कम से कम 5,000 कर्मचारियों वाले कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा पीने के लिए तैयार ड्रिंक में एक लाख वर्ग फुट का ऑफिस एरिया होना जरूरी है।
इन्हें होगा फायदा
इस आदेश का हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित कॉर्पोरेट कार्यालयों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिसे 'मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया' के रूप में भी जाना जाता है। आदेश कॉर्पोरेट कार्यालयों और घरों में लागू किया जाता है जो उत्पाद शुल्क नीति में निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करते हो। बता दें कि वर्क प्लेस पर शराब की अनुमति देने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालयों के लिए विशेष शर्तें रखी गई हैं। नई शराब नीति के तहत केवल एक परिसर में एक लाख वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्र वाले कार्यालयों को कम मात्रा वाले अल्कोहल ड्रिंक पदार्थों की खपत के लिए लाइसेंस (L-10F) प्रदान किया जाएगा।
ये होगी शर्त
- कॉर्पोरेट कार्यालयों के लिए कैंटीन या भोजनालय का न्यूनतम क्षेत्रफल 2,000 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए।
- लाइसेंस देने की प्रक्रिया बार लाइसेंसों के लिए लागू होगी।
- एल-10एफ लाइसेंस आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर 10 लाख रुपये के वार्षिक निश्चित शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा।
- इन कार्यालयों को लाइसेंस शुल्क के अलावा 3 लाख रुपये की सुरक्षा राशि का भुगतान करना होगा।
- एल-10एफ लाइसेंस आबकारी एवं कराधान आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद कलेक्टर द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- लाइसेंस का नवीनीकरण कलेक्टर की ओर से जिले के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
- मनोरंजन शो, प्रदर्शनियों, कॉमेडी शो, मैजिक शो, मेगा-शो, सेलिब्रिटी इवेंट आदि के दौरान शराब परोसने के लिए आयोजकों को अस्थायी लाइसेंस (L-12AC) देने के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि की गई है।
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