ICICI Bank की पूर्व MD चंदा कोचर फिर विवाद में, अब इस मामले में दर्ज हुआ केस
12 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कथित वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी थी।
ICICI Bank की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर एक बार फिर विवाद के केंद्र में हैं। उनके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में एक नया केस दर्ज किया गया है, इसमें कोचर और दस अन्य पर टमाटर के पेस्ट में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। कंपनी को 27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 2009 का यह मामला हाल ही में तब सुर्खियों में आया, जब 9 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों का हवाला देते हुए 20 दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की।
इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
एफआईआर में नामित लोगों में चंदा कोचर, संदीप बख्शी (सीईओ और एमडी आईसीआईसीआई बैंक), विजय ज़गडे (पूर्व प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक), मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक की ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज यूनिट के अनाम अधिकारी, (अब पंजाब नेशनल बैंक) के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनमें अतुल कुमार गोयल (एमडी एवं सीईओ पंजाब नेशनल बैंक), के.के. बोर्दिया (पूर्व जीएम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स), अखिला सिन्हा (एजीएम पीएनबी और ओबीसी के तत्कालीन शाखा प्रमुख), मनोज सक्सेना (एजीएम पीएनबी और ओबीसी के तत्कालीन शाखा प्रमुख), और के.के. भाटिया (ओबीसी में पूर्व मुख्य प्रबंधक) शामिल हैं।
धोखाधड़ी का यह आरोप लगाया गया
पी एंड आर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (टोमेटो मैजिक) के निदेशक शम्मी अहलूवालिया द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर एक विदेशी बैंक से 'लेटर ऑफ क्रेडिट' (एलओसी) को असली दस्तावेज के रूप में पेश करने की साजिश रची। टमाटर पेस्ट के निर्यात ऑर्डर के लिए महत्वपूर्ण एलओसी, कथित तौर पर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (आरबीएस) द्वारा जारी किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह आरबीएस एलायंस नामक एक स्थानीय रूसी बैंक से जारी किया गया था, जो अपनी संदिग्ध प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है।
एफआईआर में क्या कहा गया
एफआईआर में कहा गया है, "आईसीआईसीआई बैंक ने धोखाधड़ी से रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड द्वारा जारी एलओसी को प्रमाणित किया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि एलओसी (एल/सी) एक स्थानीय रूसी बैंक: आरबीएस एलायंस से था। उक्त एलओसी में तीन बार संशोधन किया गया, लेकिन सभी पर इन अवसरों पर, आईसीआईसीआई ने बार-बार गलती की।" एफआईआर के मुताबिक, “आईसीआईसीआई बैंक जो इस मामले में सलाहकार बैंक है और उसके अधिकारियों को यह जांच करनी थी कि क्या पेश किया जा रहा एल/सी प्रामाणिक था और एक वास्तविक बैंकिंग इकाई द्वारा जारी किया गया था। जैसा कि बाद में बताया जाएगा, एल/सी पूरी तरह से धोखाधड़ी और जाली था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लीग में और एल/सी जारी करने वाले बैंक के साथ साजिश में इसे प्रामाणिक और कानूनी होने के लिए सत्यापित किया गया था।''
इनपुट: आईएएनएस