सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज तेल एवं गैस कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), ओएनजीसी (ONGC) और गेल इंडिया (GAIL) पर उनके निदेशक मंडल में निदेशकों की अनिवार्य संख्या रखने के मानदंड को पूरा नहीं करने के चलते लगातार तीसरी तिमाही में जुर्माना लगाया गया है। शेयर बाजार पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तेल रिफाइनिंग और ईंधन विपणन कंपनियों आईओसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL), गैस कंपनी गेल और तेल रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) एवं मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) पर कुल 32.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सरकार द्वारा की जानी है निदेशकों की नियुक्ति
सभी कंपनियों ने शेयर बाजार पर अलग-अलग दी सूचना में 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में स्वतंत्र निदेशकों या अनिवार्य महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण बीएसई और एनएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण दिया। कंपनियों ने हालांकि बताया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। पिछली दो तिमाहियों में भी कंपनियों को इसी कारण से जुर्माने का सामना करना पड़ा था।
लगाया गया 5,42,800 रुपये का जुर्माना
सार्वजनिक क्षेत्र की छह कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग-अलग दी सूचना में कहा कि उन पर तीसरी तिमाही के लिए 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ओएनजीसी, एचपीसीएल, एमआरपीएल, गेल और ओआईएल को अपने बोर्ड में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर आईओसी को अपने निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं रखने के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा। मानदंडों के अनुसार कंपनियों को कार्यकारी या कार्यात्मक निदेशकों के समान अनुपात में स्वतंत्र निदेशक रखने होते हैं। निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक का होना भी जरूरी है।
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