तत्काल Passport बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी, अप्लाई से पहले ये भी जान लें
तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट हासिल करने के लिए, पता, जन्म और गैर-ईसीआर प्रमाणों (जैसा लागू हो) के साथ 18 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक स्वीकार्य दस्तावेजों में बताए गए कोई तीन डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं।
सामान्य पासपोर्ट बनाने में कुछ दिनों का समय लग जाता है। मगर आपको तुरंत पासपोर्ट की जरूरत है तो विदेश मंत्रालय तत्काल पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करने का विकल्प देता है। हां, इसके लिए आपको ज्यादा फीस चुकानी होती है। अगर आपको भी तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो पहले डॉक्यूमेंट्स को लेकर होम वर्क करना जरूरी है। आपके पास जरूरी सारे डॉक्यूमेंट पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक, मौजूद होंगे तभी आप अप्लाई कर सकेंगे और आपको तत्काल पासपोर्ट मिल सकेगा। आइए हम यहां इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं, जिनकी आपको जरूरत पड़ सकती है।
पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, तत्काल योजना के तहत पासपोर्ट हासिल करने के लिए, पता, जन्म और गैर-ईसीआर प्रमाणों (जैसा लागू हो) के साथ 18 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक स्वीकार्य दस्तावेजों लिस्ट में बताए गए कोई तीन डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के एप्लीकेंट हैं तो कोई दो दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
इतने डॉक्यूमेंट्स में से आप कोई भी पेश कर सकते हैं
- पीवीसी आधार कार्ड/पूर्ण मूल आधार पत्र/यूआईडीएआई द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापित चिह्न के साथ ई-आधार कार्ड या आधार कार्ड (गैर-यूआईडीएआई संस्थाओं द्वारा मुद्रित छोटे कट-आउट आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड स्वीकार नहीं किए जाएंगे।)
- स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड
- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी छात्र फोटो पहचान पत्र
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड (अपडेटेड)
- आखिरी जारी पासपोर्ट (सिर्फ रिन्यु होने की स्थिति में)
- मतदाता फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)
- ड्राइविंग लाइसेंस (वैध और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राज्य के अधिकार क्षेत्र में)
- बैंक पासबुक या किसान पासबुक या डाकघर पासबुक (आवेदक की फोटो सत्यापित और नवीनतम लेनदेन के साथ)
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
- शस्त्र अधिनियम के तहत जारी शस्त्र लाइसेंस, 1959 (1959 का 54)
- पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बुक या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जारी पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश
- राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र
इस कैटेगरी की स्थिति में तत्काल पासपोर्ट नहीं बन सकेगा अगर...
- नाम में बड़ा बदलाव का मामला हो
- जिनका वर्तमान पता आरपीओ के अधिकार क्षेत्र से बाहर है
- अनुलग्नक सी के साथ नाबालिग का आवेदन (उदाहरण के लिए, नाबालिग जिनके माता-पिता तलाकशुदा या अलग हो गए हैं, आदि)
- सरकारी खर्च पर विदेश से वापस लाए गए आवेदक
- आवेदक जिन्हें भारत वापस भेजा गया है या जो आपातकालीन प्रमाणपत्र पर यात्रा कर रहे हैं
- नागा मूल के व्यक्ति जिनमें नाबालिग (18 वर्ष से कम) शामिल हैं
- नागालैंड से बाहर रहने वाले नागा मूल के व्यक्ति
- नाबालिग (18 वर्ष से कम) सहित जम्मू-कश्मीर मूल के व्यक्ति
- आवेदक जो धारा 6(2)(ई) या 6(2)(एफ) (आपराधिक अदालती मामलों से संबंधित) के अंतर्गत आते हैं
- विपरीत पुलिस रिपोर्ट वाले आवेदक, निगरानी सूची में रखे गए, आदतन पासपोर्ट खोने वाले या जिन्होंने पहले जाली या नकली पासपोर्ट पर यात्रा की है
नए जारी मामले में
- रजिस्ट्रेशन/नागरिकीकरण द्वारा भारत के नागरिक (गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता प्रदान की गई)
- द्वारा गोद लिए गए बच्चे भारतीय या विदेशी माता-पिता
- विवाह से पैदा हुआ बच्चा और उसके माता-पिता अकेले हैं
- सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे
- एकल माता-पिता वाले नाबालिग
रीइश्यू की स्थिति में
- खोए/चोरी हुए पासपोर्ट के मामले
- अल्प वैधता वाले पासपोर्ट का पुनः जारी करना
- पहचान से परे क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के मामले
- लिंग, रूप या हस्ताक्षर में परिवर्तन
- जन्म तिथि या जन्म स्थान में परिवर्तन/सुधार
- पिता/माता/पति/पत्नी के नाम में परिवर्तन।