इंश्योरेंस कवर लेने से पहले आपको किसी भी पॉलिसी के नियम व शर्तों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिससे कि आपको क्लेम के समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जब भी कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है उसको पॉलिसी का कवर तब ही मिलना शुरू होता है, जब इंश्योरेंस कंपनी आपके पॉलिसी प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पॉलिसी प्रपोजल एसेप्ट न होने के बीच बीमा करना वाले व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है तो क्या होगा? ऐसा स्थिति में नॉमिनी को बीमा कवर का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी शुरू नहीं हुई है। केवल ग्राहक की ओर से दिया हुए पहला प्रीमियम ही वापस मिलेगा।
फाइनेंसियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि आपके साथ कभी ऐसा न हो इस वजह से पॉलिसी लेने के बाद उसे जल्द से जल्द एसेप्ट कराने की कोशिश करें।
पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को जल्द कैसे एसेप्ट कराएं
- पहला प्रीमियम अदा करने के बाद सबसे पहले आपके अपने पॉलिसी आवेदन को बीमा कंपनी के पास जमा कराना है। अगर कंपनी आपका मेडिकल टेस्ट कराना चाहती है तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द से ये हो जाए। साथ ही अपनी सैलरी सिलिप और आईटीआर की कॉपी को भी तैयार रखें, क्योंकि कई बार कंपनियां बड़ी राशि का बीमा करते समय इस तरह के दस्तावेज मांगती है।
- इंश्योरेंस पॉलिसी कराते समय आपको कंपनी को सारी जाकारियां सही देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो आपका पॉलिसी प्रोपजल खराब हो सकता है और कंपनी उसे ठीक करने के लिए कह सकती है। ऐसे में ज्यादा समय पॉलिसी प्रपोजल एसेप्ट होने में लगता है।
- पॉलिसी प्रपोजल दाखिल करने के बाद समय-समय पर एजेंट या कंपनी से अपडेट लेते रहे, जिससे कि जल्द से जल्द आपका पॉलिसी प्रपोजल एसेप्ट हो जाए।
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