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Hindi News पैसा बिज़नेस DELHI METRO ट्रेन में शराब ले जाने वाले पैसेंजर्स हो जाएं सावधान, लागू होंगे अब ये नियम, जानें कितनी ले जा सकेंगे?

DELHI METRO ट्रेन में शराब ले जाने वाले पैसेंजर्स हो जाएं सावधान, लागू होंगे अब ये नियम, जानें कितनी ले जा सकेंगे?

डीएमआरसी ने कहा कि हम एक या दो बोतलों की संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं। चूंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे हैं और राज्य का जो भी आबकारी कानून है, वह लागू होगा।

रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की बोतलों के लिए तय नियम हैं। - India TV Paisa Image Source : INDIA TV रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की बोतलों के लिए तय नियम हैं।

अगर आप दिल्ली मेट्रो ट्रेन में अपने साथ शराब की बोतल ले कर चलते हैं तो अगली बार से सावधान रहिएगा। दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने बुधवार को कहा है कि दिल्ली मेट्रो में पैसेंजर्स को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे। भाषा की खबर के मुताबिक, डीएमआरसी ने पिछले साल जून में मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की परमिशन दी थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है।

एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए नियम

मेट्रो ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चलती हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जैसे शहरों को भी जोड़ती हैं। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमें जो भी अधिकृत किया है, उसकी अनुमति है। राज्य के आबकारी नियम लागू होते हैं। आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आबकारी अधिनियम के मुताबिक रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की सिर्फ एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है।

तब होगा नियमों का उल्लंघन

अधिकारी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती हैं और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा। डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि हम एक या दो बोतलों की संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं। चूंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे हैं और राज्य का जो भी आबकारी कानून है, वह लागू होगा। डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करें।

पैसेंजर्स को रखना होगा इस बात का ध्यान

दयाल ने कहा कि अगर कोई यात्री दिल्ली से शराब की दो बोतलें लेकर ट्रेन में चढ़ता है और उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उस राज्य के आबकारी नियमों के मुताबिक उसके पास दो बोतलें हैं। इसलिए अगर शराब की सिर्फ एक बोतल की अनुमति है तो उसे सिर्फ एक ही बोतल लेकर चलना चाहिए। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पिछले साल मेट्रो ट्रेन में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देने के बाद डीएमआरसी को नोटिस भेजा था। इससे पहले, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो ट्रेन में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था।

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