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Hindi News पैसा बिज़नेस बारिश में चौपट हो गई फसल तो न हों परेशान, जानिए क्या है मुआवज़े के लिए आवेदन की प्रक्रिया

बारिश में चौपट हो गई फसल तो न हों परेशान, जानिए क्या है मुआवज़े के लिए आवेदन की प्रक्रिया

बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसल बर्बाद हो जाने के कारण आप सरकार से मुआवजा ले सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करें। हरियाणा के किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बर्बाद हुई फसल के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Compensation for crops damaged due to rain- India TV Paisa Image Source : CANVA जानें बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों पर मुआवजा लेने की प्रक्रिया

Crop Insurance: बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने की वजह से देश के कई राज्यों के किसान प्रभावित हुए हैं। गेहूं की खेती भी बर्बाद होने के कारण किसान त्रस्त होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Crop Insurance की शुरूआत हुई थी। इसके तहत बारिश और आंधी के कारण खराब हुई फसल पर मुआवजा लेना बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा राज्य के किसान हैं तो ऑनलाइन ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर विजिट कर मेरी फसल, मेरा ब्यौरा के तहत आवेदन करें।

मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर मुआवजा के लिए आवेदन

बारिश के कारण फसल क्षतिग्रस्त होने की वजह से हरियाणा के जो भी किसान मुआवजा के लिए रजिस्टर नहीं कर पाए थे उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब बचे हुए किसान एक बार फिर से बर्बाद हुई फसल पर मुआवजा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके बाद किसान मुआवजा के पात्र होंगे। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी ले सकते हैं। मुआवजा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

बारिश के कारण खराब हुई फसल पर मुआवजा लेने की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रिया है। ऑफलाइन आवेदन के लिए उपायुक्त महोदय और राज्य के राजस्व अधिकारी से संपर्क करें। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से इंस्पेक्शन होने के बाद डायरेक्ट आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा खराबा के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए https://fasal.haryana.gov.in/farmer/kharabalogin वेबसाइट पर लॉग इन करें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप इंश्योरेंस

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए फसल क्षतिग्रस्त होने के 72 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दें। PMFBY के अनुसार किसी भी फसल की कटाई होने के बाद और 14 दिनों के भीतर इस पर बीमा क्लेम कर सकते हैं। अगर इस बीच में फसल की बर्बादी होती है तभी आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा जिनके पास क्रॉप इंश्योरेंस नहीं है वह डायरेक्ट ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।

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