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New Income Tax Slab Rate : वित्त मंत्री ने बदल दिये इनकम टैक्स स्लैब, जानिए आपको कितने रुपये का होगा फायदा?

New Tax Slab Rate : वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में इस बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा होगा।

इकम टैक्स स्लैब- India TV Paisa Image Source : REUTERS इकम टैक्स स्लैब

New Income Tax Slab Rate : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकरदाताओं के लिये 2 बड़ी घोषणा की है। पहली घोषणा में उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर भी डिडक्शन को बढ़ाया है। इसे 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा।

न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में किया बदलाव

इनकम टैक्स से जुड़ी दूसरी घोषणा में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स को बदल दिया है। नया टैक्स स्लैब यह है:

  • 0-3 लाख - कोई टैक्स नहीं
  • 3-7 लाख - 5%
  • 7-10 लाख - 10%
  • 10-12 लाख - 15%
  • 12-15 लाख - 20%
  • 15 लाख रुपये से ज्यादा - 30%

 

17,500 रुपये की होगी बचत

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में इस बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा होगा। इतनी रकम की बचत 30 फीसदी टैक्स स्लैब वाले करदाताओं को होगी। वाले  साथ ही एनपीएस में नियोक्ता द्वारा किये जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का भी प्रस्ताव है। निवेशकों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने सभी कैटेगरीज के लिये एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इससे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।

घटाया कॉर्पोरेट टैक्स

वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर को भी 40 फीसदी से घटाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है।

पहले यह था न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब

  • 3 लाख रुपये तक - कोई टैक्स नहीं
  • 3 से 6 लाख रुपये - 5%
  • 6 से 9 लाख रुपये - 10%
  • 9 से 12 लाख रुपये - 15%
  • 12 से 15 लाख रुपये - 20%
  • 15 लाख रुपये से अधिक - 30%

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