सरकार की ओर से बड़े स्तर पर नई टैक्स रिजीम में चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोगों ने नई टैक्स रिजीम को चुनाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग पुरानी टैक्स रिजीम को पसंद कर रहे हैं। नई टैक्स रिजीम की अपनी खासियत है। इसमें 7,00,000 रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इसमें इनकम टैक्स में छूट देने वाली धाराएं जैसे 80C और एनपीएस में 50,000 रुपये की छूट ऑफर करने वाली धारा 80CCD (1) का लाभ इसमें नहीं मिलता है।
नई टैक्स रिजीम में मिले 80CCD(1B) का लाभ
एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट योजना है। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के 1.5 लाख रुपये की छूट और 80CCD(1B) में 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट अपने आईटीआर में क्लेम कर सकता है।
ऐसे में अगर सरकार नई टैक्स रिजीम में 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की टैक्स छूट का फायदा एनपीएस निवेशकों को देती है तो इससे काफी फायदा होने की संभावना है। एनपीएस में योगदान करने वाले ज्यादा निवेश एनपीएस को चुन सकेंगे।
सरकार ने 2020 में लॉन्च की थी नई टैक्स रिजीम
बजट 2020 में सरकार की ओर से नई टैक्स रिजीम शुरू की गई थी। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में छूट को पुरानी टैक्स रिजीम के मुकाबले बढ़ाया था। हालांकि, इसमें टैक्स छूट की धारा 80C आदि को शामिल नहीं किया गया। नई टैक्स रिजीम में केवल 80CCCD(2) का ही फायदा दिया जाता है। ऐसे में सरकार 80CCD(1B) का फायदा नई टैक्स रिजीम के तहत देना शुरू कर देती है तो अधिक लोग नई टैक्स रिजीम की ओर आकर्षिक होंगे। बता दें, 2023 के बजट में सरकार ने नई टैक्स रिजीम को अधिक आकर्षित बनाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब छूट को बढ़ाकर 7,00,000 कर दिया था। इसके साथ ही स्टैडर्ड कटौती भी 50,000 रुपये की दी थी।
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