नई दिल्ली। आयकर रिटर्न भरने वाले करदाता कृपया ध्यान दें! अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 का अब तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है अब देर मत कीजिए। 31 मार्च तक अपना आयकर रिटर्न भर लीजिए। उसके बाद अगर आपने रिटर्न नहीं भरा और आप पर 50,000 रुपये से ज्यादा टीडीएस टीसीएस बकाया है तो 1 अप्रैल 2022 से आपको ज्यादा टीडीएस (TDS) टीसीएस (TCS) देना होगा। फाइनेंस एक्ट के मुताबिक, ऐसे करदाता जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है और उनपर टीडीएस (Tax Deduction at source) या टीसीएस (Tax collection at source) 50,000 रुपये से अधिक का बकाया है तो उनसे ज्यादा टीडीएस काटा जाएगा।
इन आय पर करना होगा भुगतान
रिटर्न नहीं भरने वाले करदाता के रेकरिंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डिविडेंड इनकम और एनुइटी पेमेंट के ब्याज से होने वाले आय पर ज्यादा टीडीएस, टीडीएस काटा जाएगा। हालांकि ये वेतन, प्रॉविडेंड फंड और बैंक से निकाले गए रकम पर लगने वाले टीडीएस पर लागू नहीं होगा। आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अगले वर्ष ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
इस तरह सख्ती की तैयारी
सर्कुलर के अनुसार, एक बार जब कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करता है, तो उसका नाम उन व्यक्तियों की सूची से हटा दिया जाएगा जिन पर अधिक टीडीएस, टीसीएस लागू होता है। इस प्रकार, भले ही कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने से चूक जाता है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करता है, तो जिन व्यक्तियों पर उच्च टीडीएस, टीसीएस लागू है व्यक्ति का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। हालांकि, नाम केवल ITR दाखिल करने की नियत तारीख की खत्म के बाद या ITR दाखिल और सत्यापित होने के बाद, ही हटाया जाएगा।
Latest Business News