नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कोरोना को देखते हुए आधार-पैन जोड़ने की तारीख को कई बार आगे खिसकाया है। हालांकि, अब आगे तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में अगर अभी तक आपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया तो अब देर मत कीजिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा आधार-PAN जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च, 2022 है। यानी उसके बाद आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही आपका पैन निष्क्रिय भी हो सकता है।
इस तरह एसएमएस भेज कर लिंक करें
आप अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से UIDPAN लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस करें। आपका आधार और पैन को लिंक कर दिया जाएगा। अगर, पहले से ही आपका आधार और पैन लिंक होगा तो आपको यह जारकारी भी मिल जाएगी कि आपका आधार पहले से ही पैन के साथ लिंक है। यानी आप एसएमएस भेजकर यह पता कर सकते हैं कि आधार और पैन लिंक है या नहीं।
आयकर विभाग की वेबसाइट से भी लिंक करना संभव
आयकर विभाग की वेबसाइट को खोलें और ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। इसके बाद अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें। अगर, पहले से पंजीकृत नहीं है तो आप अपने पैन कार्ड का उपयोग करके आसानी से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पंजीकृत हो जाने के बाद मेन्यू बार पर, 'Profile Settings' पर क्लिक करें और 'Link Aadhaar' चुनें। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। इसके बाद आपको सूचित किया जाएगा।
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