नई दिल्ली। 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी के मालिक दिल्ली-एनसीआर के बाहर अपना वाहन बेचने के लिए दिल्ली सरकार से अब एनओसी ले सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा ‘‘सभी मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों (एमएलओ) को 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के मालिकों को एनओसी देने का निर्देश दिया जाता है जिससे कि वे दिल्ली-एनसीआर के बाहर उनकी बिक्री कर सकेंगे।’’ हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है।
दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह डीजल वाली गाड़ियां
दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले साल अप्रैल में 10 साल से ज्यादा पुरानी सभी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बड़े कारकों में पुरानी डीजल वाहनों को भी माना जाता रहा है। इसके चलते इनके संचालन पर रोकथाम की कोशिशें की जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार सीसी से ज्यादा वाले डीजल वाहनों की दिल्ली-एनसीआर में बिक्री पर मार्च महीने तक रोक लगा दी है।
डीजल वाली गाड़ियों पर सख्ती
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला फिलहाल अदालत में है। लेकिन, अदालतों के रुख से पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली में संचालन पर प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। वाहन मालिक भी अपने वाहनों को लेकर संशय की स्थिति में है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने पुराने डीजल वाहनों को अन्य राज्यों में बेचने के लिए वाहन मालिकों को सुविधा देने की शुरुआत की है।
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