नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने आज मैकडोनाल्ड्स द्वारा फ्रेंचाइजी अनुबंध रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली विक्रम बख्शी की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर बख्शी की अवमानना याचिका पर नयायाधिकरण ने मैकडोनाल्ड्स कॉरपोरेशन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
NCLT ने कल विक्रम बख्शी की उन दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो मैकडोनाल्ड्स के साथ चल रही लड़ाई के लिए दायर की गई थीं। एनसएलटी ने आज बख्शी के वकील से कहा कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण से राहत मांगें क्योंकि मामला वहां पहले से ही लंबित है।
बख्शी ने एनसीएलटी में मैकडोनाल्ड्स द्वारा पिछले महीने नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में 169 आउटलेट्स के फ्रेंचाइजी लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। उन्होंने मैकडोनाल्ड्स कॉरपोरेशन के खिलाफ भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मैकडोनाल्ड्स कॉरपोरेशन उनके 50:50 प्रतिशत वाले संयुक्त उपक्रम कनॉट प्लाजा रेस्टॉरेंट लिमिटेड (सीपीआरएल) में दखलअंदाजी कर रहा है।
अगस्त 2013 में मैकडोनाल्ड्स की फ्रेंचाइजी के एमडी पोस्ट से हटाए जाने के बाद बख्शी सीपीआरए के मैनेजमेंट को लेकर इस अंतरराष्ट्रीय फास्ट फूड चेन से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने सीपीआरएल को अपना ब्रांड सिस्टम, ट्रेडमार्क, डिजाइन और इससे जुड़ी बौद्धिक सम्पदा का उपयोग करने से रोक दिया है।
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