A
Hindi News पैसा बिज़नेस 1 अप्रैल से महंगा 30 फीसदी तक हो जाएगा थर्ड पार्टी व्‍हीकल इंश्‍योरेंस

1 अप्रैल से महंगा 30 फीसदी तक हो जाएगा थर्ड पार्टी व्‍हीकल इंश्‍योरेंस

बीमा नियामक इंश्‍योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस के प्रीमियम में 20 से 30 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी की मंजूरी दे दी है।

1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा थर्ड पार्टी व्‍हीकल इंश्‍योरेंस, 30 फीसदी तक बढ़ेंगी प्रीमियम दरें- India TV Paisa 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा थर्ड पार्टी व्‍हीकल इंश्‍योरेंस, 30 फीसदी तक बढ़ेंगी प्रीमियम दरें

नई दिल्‍ली। आपकी कार या बाइक का इंश्‍योरेंस 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है। बीमा नियामक इंश्‍योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी(आईआरडीए) ने कंपनियों को थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस के प्रीमियम में 20 से 30 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी की मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद जल्‍द ही कंपनियां नई प्रीमियम दरों की घोषणा कर सकती हैं। सबसे ज्‍यादा बढ़ोत्‍तरी 6 पहियों से अधिक के ट्रकों के प्रीमियम में की गई है। वहीं पावर बाइक्‍स के प्रीमियम में कुछ कमी आ सकती है।

जानिए किस सेगमेंट में कितना बढ़ा प्रीमियम

आईआरडीए द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट के मुताबिक कार, एसयूवी, बाइक, कॉमर्शियल व्‍हीकल्‍स से लेकर सभी प्रकार के वाहनों के प्रीमियम में 30 फीसदी तक की बढ़ोत्‍तरी होगी। 1000 सीसी से कम की कारों की बात करें तो इसके लिए आपको 1 अप्रैल के बाद से 2055 रुपए खर्च करने होंगे। अभी इसके लिए 1469 रुपए प्रीमियम देना होता है। वहीं 1000 से 1500 सीसी की कारों का प्रीमियम 1598 रुपए से बढ़कर 2309 रुपए हो जाएगा। वहीं 1500 सीसी से अधिक की एसयूवी 4931 रुपए से बढ़कर 6164 रुपए हो जाएगा।

ये हैं भारतीय सड़कों पर सबसे सस्‍ती बाइक्‍स

Cheapest bikes of 2016

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

350 सीसी से अधिक की बाइक का प्रीमियम होगा कम

अगर आप पावर बाइक के शौकीन हैं तो 1 अप्रैल से आपको राहत मिल सकती है। 350 सीसी की बाइक्‍स का थर्ड पार्टी प्रीमियम 884 से कम होकर 794 रुपए हो जाएगा। वहीं 75 से 150 सीसी की बाइक्‍स का प्रीमियम 538 रुपए से बढ़कर 619 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा 150 से 350 सीसी की बाइक्‍स के इंश्‍योरेंस के लिए 554 रुपए की बजाए 693 रुपए चुकाने होंगे।

क्‍या होता है थर्ड पार्टी बीमा

मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत सभी प्रकार की कारों में थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस होना आवश्‍यक है। थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस के तहत गाड़ी के चालक या वाहन का बीमा नहीं होता बल्कि व्‍हीकल से हादसे के वक्‍त पीडि़त शख्‍स को बीमा कवर मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपकी बाइक से किसी व्‍यक्ति की टक्‍कर होती है, तो आपके थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस से उसको बीमा का भुगतान किया जाएगा।

Completely Insured: जीवन के सबसे मुश्किल दौर में मदद करता है एक्‍सीडेंट इंश्‍योरेंस, ये हैं पॉलिसी लेने के फायदे

For the “Term”: राइडर्स के साथ बनाइए अपनी इंश्‍योरेंस पॉलिसी को सुरक्षा कवच, फ‍ैमिली होगी फुली सिक्‍योर्ड

Latest Business News