A
Hindi News पैसा बिज़नेस एच1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों के वर्क परमिट को अवैध ठहराने से अमेरिकी अदालत का इनकार

एच1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों के वर्क परमिट को अवैध ठहराने से अमेरिकी अदालत का इनकार

अमेरिका की एक अदालत ने एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को देश में काम करने की इजाजत देने के लिए ओबामा शासन के दौरान शुरू की गई योजना को अवैध घोषित करने से फिलहाल इनकार कर दिया है।

H-1B Visa- India TV Paisa Image Source : SOCIAL MEDIA H-1B Visa

वाशिंगटन। अमेरिका की एक अदालत ने एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को देश में काम करने की इजाजत देने के लिए ओबामा शासन के दौरान शुरू की गई योजना को अवैध घोषित करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अमेरिकी अदालत का यह फैसला देश में रह रहे हजारों भारतीयों के लिये तत्काल राहत देने वाला है।  

बता दें कि एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता के आधार पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2015 में यह आदेश जारी किया था, जिसमें कुछ श्रेणियों के एच-4 वीजाधारकों खासतौर से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथियों को अमेरिका में रहकर काम करने की अनुमति का प्रावधान है। खासतौर से भारतीय महिलाओं को इस नियम का बहुत लाभ मिला। 

मौजूदा ट्रंप प्रशासन ने कुछ कारणों से इसे रद्द करने की बात कही थी, जिसे कई अमेरिकी कामगारों ने चुनौती दी। कोलंबिया सर्किट के जिलों के लिए अमेरिका की अपीलीय अदालत में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को मामला फिर से निचली अदालत में भेज दिया। 

Latest Business News