नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचारी गतिविधियों के जरिए धन कमाया है वे घरेलू कालाधन खुलासा योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे। मंत्रालय ने आय घोषणा योजना को लेकर प्राय: पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) में यह जानकारी दी है। ये एफएक्यू आज जारी किए गए।
घरेलू कालेधन की घोषणा की चार महीने की सुविधा खिड़की एक जून से शुरू होगी। अघोषित आय रखने वाले कर, जुर्माना व अधिभार चुकाकर पाक दामन हो सकते हैं। उन्हें उचित बाजार मूल्य के हिसाब से अपनी संपत्ति पर कुल मिलाकर 45 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा।
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मंत्रालय घरेलू कालाधन घोषणा योजना के संबंध में 14 एफएक्यू को लेकर सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत दी जानी वाली जानकारी गोपनीय रहेगी जैसा कि आकलनकर्ता के आयकर रिटर्न के मामले में होता है। इसमें कहा गया है कि घोषणाकर्ता अगर भविष्य में इस तरह की आस्तियों को बेचता है तो उसे पूंजी लाभ कर चुकाना होगा। एक सवाल कि क्या कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के जरिए कमाए गए धन से अर्जित अघोषित आय का खुलासा कर सकता है, के जवाब में एफएक्यू में कहा गया है-नहीं। यह योजना भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत दंडनीय अपराध के किसी अभियोजन के संबंध में लागू नहीं होगी।
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