नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए डीजल के 15 साल पुराने भारी वाहन अब नहीं चलेंगे। प्रदूषण को लेकर आए NGT ( नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) के आदेश के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस करीब 2 लाख 15 वर्ष पुराने भारी डीजल वाहनों को जब्त करेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सड़कों पर चल रहे 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं।
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अब दिल्ली में नहीं दिखेंगे 15 साल पुराने डीजल वाहन
- एनजीटी के आदेश के बाद आज से डीजल के 15 साल पुराने भारी वाहन दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं दिखेंगे।
- इतना ही नहीं ये पुराने वाहन अब दिल्ली और इसके आसपास की सड़कों पर खड़े भी नहीं हो सकते।
- परिवहन विभाग ने ऐसे 1 लाख 91 हजार वाहनों की लिस्ट तैयार की है जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिए जाएंगे।
- बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने अपने आदेश में इन वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है।
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भेजी गई पुराने वाहनों की सूची
- एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार की रात को ही ऐसे वाहनों की सूची ट्रैफिक पुलिस को भेज दी गई है।
- इन सूचियों में 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों के मालिक के नाम उनके पते और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है।
- इस सूची को अलग आरटीओ के दफ्तर में भेजा गया है जहां पुरानी गाड़ियां पंजीकृत हैं।
अब इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा खत्म
- सूची में 1 लाख 91 हजार ऐसे डीजल वाहनों की विस्तृत जानकारी है जिनके रजिस्ट्रेशन अब खत्म कर दिये जाएंगे।
- ये वाहन अब कानूनी रूप से न तो सड़क पर चलेंगे और न ही सड़क पर खड़े हो सकेंगे।
- इतना ही नहीं परिवहन विभाग ने ऐसे कुछ और डीजल वाहनों की सूची तैयार की है जो 10 और 15 साल के बीच के हैं।
- इन वाहनों की भी संख्या 1 लाख से ज्यादा है।
तस्वीरों में देखिए डीजल हैचबैक कार
Diesel Hatchback
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इन पुराने वाहनों को चलाने पर लगेगा बड़ा जुर्माना
- ऐसे वाहनों के सड़कों पर चलते हुए पकड़े जाने पर मोटर वाहन एकट 39/192 के तहत चालान जारी किया जाएगा।
- इसके अलावा मोटर वाहन एक्ट 207 के तहत दो हजार रुपए का चालान भी काटा जाएगा।
- ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि वे सड़कों से चलते हुए पकड़े गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जबकि परिवहन विभाग पार्क की गई गाड़ियों के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
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