खादी ब्रांड का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगी कंपनियां, ट्रिब्युनल ने लगाई रोक
यदि आपको भी खादी के प्रोडक्ट पसंद हैं और इंटरनेट पर इसकी तलाश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है।
नयी दिल्ली। यदि आपको भी खादी के प्रोडक्ट पसंद हैं और इंटरनेट पर इसकी तलाश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आज कल हर जगह खादी के नाम पर कंपनियां अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रही हैं। लेकिन अब कंपनियों ऐसा नहीं कर पाएंगी। इंटरनेट डोमेन विवाद से संबंधित एक न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि खादी एक सामान्य नाम नहीं है और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के पास ट्रेडमार्क ‘खादी’ और ‘खादी इंडिया’ का वैध स्वामित्व है।
भारत में इंटरनेट डोमेन विवाद नीति आईएनडीआरपी से संबंधित मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक निजी संस्था के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ‘‘खादी’’ एक आम शब्द है और कहा कि किसी अन्य द्वारा इस लोकप्रिय ब्रांड का इस्तेमाल केवीआईसी के सामान/ सेवाओं के मुकाबले भ्रम और धोखा पैदा कर सकता है। यह आदेश केवीआईसी की याचिका पर आया, जिसमें दिल्ली के कारोबारी जितेंद्र जैन और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित डोमेन नाम ‘खादी डॉट इन’ को चुनौती दी गई थी।
न्यायाधिकरण ने कहा कि यह डोमेन नाम गलत इरादे के साथ हासिल किया गया। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में इस डोमेन नाम को केवीआईसी को हस्तांतरित करने का आदेश भी दिया।
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