नई दिल्ली। अगर आप पेटीएम (Paytm), फ्रीचार्ज (FreeCharge) या किसी दूसरे डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपको एक डिजीटल वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांस्फर करने की जल्द इजाजत मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको लेकर दिशानिर्देश बदले हैं। रिजर्व बैंक इसको लेकर सभी संसोधित दिशा निर्देश 11 अक्टूबर को जारी करेगा।
गुरुवार को RBI ने कहा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बीच लेनेदने के लिए नए दिशानिर्देश जल्द जारी होंगे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के दायरे में डिजिटल वॉलेट, प्रीपेड कैश कूपन और प्रीपेड टेलीफोन टॉप अप जैसे पेमेंट ऑप्शन आते हैं।
रिजर्व बैंक के इन दिशानिर्देशों के बाद डिजिटल वॉलेट चलाने वाली कंपनियां काफी उत्पाहित नजर आ रही हैं, डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबिक्विक के विपिन प्रीत सिंह ने कहा कि रिजर्व बैंक के निर्देशों के बाद देश में डिजिटल वॉलेट कारोबार में इजाफा होगा। साथ मे देश में डिजिटल लेन-देन में भी बढ़ोतरी होगी। नए नियम आने के बाद किसी भी ग्राहक को कोई एक डिजिटल वॉलेट डाउनलोड करने के बाद दूसरा वॉलेट डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा।
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