नई दिल्ली। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नया सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन या लैंडलाइन कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने आधार कार्ड के बिना सिम कार्ड देने पर रोक लगा दी है। TRAI की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि मोबाइल सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन फोन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
उल्लेखनीय है कि इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था लगभग एक साल के भीतर देश के सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसी प्रणाली लाई जारी है, जिससे इन मोबाइल सिम को भी आधार से जोड़ा जा सके।
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देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने की बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा न होने पर इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी से पैसे निकालने में किया जा सकता है। सरकार को जल्द ही पहचान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में उसे हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का वक्त दिया था।
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TRAI के नियम के मुताबिक, अब नया सिम कार्ड लेने के लिए ई-केवाईसी जरूरी होगा। TRAI की ओर से प्रस्तावित नियमों के तहत न सिर्फ नया मोबाइल सिम बल्कि मौजूदा सभी मोबाइल उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। किसी दूसरे टेलिकॉम सर्कल में जाकर मोबाइल फोन कनेक्शन को लेकर काफी दिक्कतें आती हैं। लोगों को एड्रेस प्रूफ देने में परेशानी होती है, लेकिन ई-केवाईसी के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब ई-केवाईसी से एक ही अड्रेस पर पूरे देश में सिम हासिल किया जा सकेगा। इसके अलावा, ई-केवाईसी की मदद से सिम कार्ड में फर्जीवाड़े को भी रोका जा सकेगा।
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