नई दिल्ली। एक फरवरी से नई प्रसारण व्यवस्था लागू होने से ठीक दो दिन पहले दूरसंचार नियामक ट्राई ने डीटीएच ऑपरेटर्स से कहा कि यदि ग्राहक चाहते हैं तो पहले से लिए गए लंबी अवधि के मौजूदा प्री- पेड पैकों को तय अवधि तक जारी रखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि किसी ग्राहक ने एक साल की अवधि का प्लान ले रखा है तो अब इस प्लान के समाप्त होने के बाद ही उसे नए नियमों के तहत अपना नया पैक चुनना होगा।
ट्राई प्रमुख आर. एस. शर्मा ने बुधवार को कहा कि नई प्रसारण व्यवस्था में जाने की एक फरवरी की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई व्यवस्था एक फरवरी से ही लागू होगी। शर्मा ने दोहराया कि तय समय पर ग्राहकों को बिना किसी असुविधा के नई व्यवस्था चालू हो जाएगी।
शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई डीटीएच उपभोक्ता अपने मौजूदा लंबी अवधि के पैक को बीच में ही बंद कर नई व्यवस्था के तहत अपने चैनल चुनना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चैनल चुनने के बाद शेष राशि को उसी अनुसार ऑपरेटर द्वारा ग्राहक के वॉलेट में समयोजित किया जाना चाहिए।
ट्राई ने ब्रॉडकास्ट और केबल सेक्टर के लिए नया टैरिफ ऑर्डर और नियामकीय व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था में ग्राहकों को अपनी पंसद के चैनल चुनने और केवल उन्हीं के लिए भुगतान करने की सुविधा दी गई है। ट्राई ने सभी चैनल की अलग-अलग एमआरपी दिखाने का आदेश दिया है। दर्शक अपनी पसंद और बजट के अनुरूप अपने चैनल चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।
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