नई दिल्ली। ट्रैक्टर के ज्यादातर कलपुर्जो पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के फैसले से निराश ट्रैक्टर विनिर्माताओं ने सरकार इस उद्योग को उपकरणों के समतुल्य मानते हुए इस पर 18 फीसदी की जीएसटी श्रेणी में हैं। टैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, ट्रैक्टरों के कलपुर्जों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया गया है लेकिन निर्माण मशीनों, जो खासकर 80 एचपी के टैक्टरों के जैसे होते हैं, उनके कलपुर्जे पर 18 फीसदी जीएसटी ही लगायी गयी है। यह भी पढ़े: GST लागू होने में बचे हैं अब बस 8 दिन, यहां जानिए किस पर देना होगा आपको कितना टैक्स
सरकार से की घटाने की मांग
ट्रैक्टर के कलपुर्जो पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के फैसले से निराश ट्रैक्टर विनिर्माताओं ने इस उद्योग को निर्माण मशीनरी उद्योग के समतुल्य रखने तथा इस पर 18 फीसदी कर लगाने की अपील की है। यह भी पढ़े: GST से पहले सस्ती हुई यह प्रीमियम बाइक, यूएम लोहिया ने रेनगेड स्पोर्ट्स व कमांडो के दाम 5,700 रुपए तक घटाए
टैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बयान में कहा गया है कि दोनों ही क्षेत्रों के उत्सर्जन नियम समान हैं लेकिन जीएसटी के संदर्भ में उन्हें अलग अलग रुप में देखा जा रहा है जबकि एसोसिएशन ने जीएसटी परिषद को कई प्रतिवेदन दे रखे थे। यह भी पढ़े: RBI गवर्नर ने GST के फायदे गिनातें हुए कहा- इससे एक राष्ट्रीय बाजार बनाने में मिलेगी मदद, घटेगा टैक्स बोझ
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