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लॉकडाउन 3.0: ग्रीन जोन का मतलब पूरी छूट नहीं, इन सेवाओं पर पूरे देश में प्रतिबंध रहेगा जारी

सरकार ने 4 मई से 17 मई के बीच लॉकडाउन को बढ़ाया है

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नई दिल्ली। सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि इस बार रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की परिभाषाएं रखीं गई हैं। जिसमें प्रतिबंध में सख्ती के स्तर तय किए गए हैं। हालांकि आपको साफ कर दें कि देश के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से प्रतिबंध मुक्त नहीं किया जा रहा है। ग्रीन जोन में भी छूट खास सेवाओं पर खास शर्तों के साथ ही मिलेंगी। सरकार ने पूरे देश में कुछ सेवाएं छूट दायरे से बाहर रखी है। यानि आप किसी भी जोन में हों आपको इन सेवाओं पर लगे प्रतिबंधों में छूट के लिए अगले आदेश का इंतजार करना होगा। फिलहाल इन सभी सेवाओं पर 17 मई या अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा

  1. एविएशन - सभी तरह की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध (सिर्फ स्वास्थ्य सेवा, एय़र एंबुलेंस, सुरक्षा या गृह मंत्रालय से स्वीकृत उड़ानों को छोड़कर)
  2. रेलवे- सभी तरह की यात्री रेल सेवा पर प्रतिबंध ( सिर्फ सुरक्षा और गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत खास ट्रेनों को छोड़कर)
  3. सड़क यातायात- राज्यों को बीच सार्वजनिक यातायात पर प्रतिबंध (सिर्फ गृह मंत्रालय से स्वीकृत विशेष बसों या विशेष रूट को छोड़कर)
  4. मेट्रो रेल सेवाओं पर प्रतिबंध
  5. राज्यों को बीच लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध ( स्वास्थ्य कारणों और सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त लोगों को छोड़कर)
  6. सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थान पर प्रतिबंध (ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी)
  7. हॉस्पिटैलिटी (होटल, लॉज, गेस्ट हाउस जैसी) सेवाओं पर प्रतिबंध ( सिर्फ ऐसी फैसिलिटी को छोड़कर जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सरकारी कर्मचारी, घर से बाहर दूसरी जगहों पर फंसे हुए लोग (जिसमें टूरिस्ट भी शामिल) और क्वारंटाइन के लिए हो रहा हो )
  8. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पोर्ट्स सेंटर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, रेस्टोरेंट और ऐसे ही सार्वजनिक जगहें
  9. सभी तरह की सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन या सम्मेलन
  10. सभी धार्मिक स्थल, पूजा के स्थल, धार्मिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी।

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