नई दिल्ली। एक टेलीकॉम ट्रिब्यूनल 18 अगस्त को भारती एयरटेल और आइडिया सेल्यूलर की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दोनों कंपनियों ने टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के फैसले को चुनौती दी है। यह मामला ट्राई द्वारा रिलायंस जियो को अपना फ्री ऑफर निर्धारित 90 दिनों के बाद भी जारी रखने की अनुमति देने से जुड़ा है। रिलायंस जियो के वेलकम ऑफर और हैप्पी न्यू ईयर ऑफर पर सवाल उठाए गए हैं।
टेलीकॉम डिसप्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) में आज ट्राई के आदेश के खिलाफ भारती एयरटेल और आइडिया सेल्यूलर की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता भारती एयरटेल और आइडिया सेल्यूलर ने रिलायंस के जवाब का उत्तर देने के लिए कुछ समय मांगा था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
जियो ने पिछले साल सितंबर में फ्री वॉइस और डाटा प्लान के साथ अपनी शुरुआत की थी। दिसंबर में कंपनी ने अपनी फ्री सर्विसेस को मार्च 2017 तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके बाद एयरटेल और आइडिया ने ट्राई के आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। ट्राई ने अपने आदेश में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जियो को निर्धारित 90 दिन के बाद भी फ्री सर्विस देने की अनुमति दी थी।
31 जनवरी को ट्राई ने अपने आदेश में कहा था कि जियो की फ्री वॉइस कॉल्स और डाटा प्लान किसी भी निर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं। ट्राई ने यह भी कहा था कि जियो द्वारा 4 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, पूर्व के जियो वेलकम ऑफर से भिन्न है और इसे प्रमोशनल ऑफर का विस्तार नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑफर के तहत मिलने वाले लाभ भिन्न हैं। रिलायंस जियो ने एक अप्रैल से अपनी 4जी सर्विस के लिए ग्राहकों से चार्ज वसूलना शुरू किया है।
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