नई दिल्ली। अघोषित आय या काला धन रखने वालों को एक और मौका देने के लिए पेश की गई योजना का नोटिफिकेशन सरकार इस हफ्ते जारी कर सकती है। इस स्कीम के तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए अघोषित धन पर 50 फीसदी टैक्स और जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
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घोषित धन का एक चौथाई PMGKY में जमा करना होगा
- इस योजना के तहत घोषित की गई राशि का एक चौथाई हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) में डिपॉजिट करना होगा।
- इस डिपॉजिट की अवधि 4 साल होगी और इस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा।
- राजस्व विभाग इस सप्ताह के अंत तक इस योजना का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जो टैक्स संशोधन विधेयक, 2016 का हिस्सा है।
- लोकसभा ने 29 नवंबर को इसे मंजूरी दी है।
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एक अधिकारी ने कहा
नोटिफिकेशन में इस बात का ब्योरा होगा कि किस फॉर्मेट में घोषणा की जानी है और टैक्स भुगतान के तरीकों यानी इसे किस्तों में देना है या एक बार में पूरा भुगतान करना है, का जिक्र उल्लेख किया जाएगा। इसमें PMGKY योजना के समाप्त होने की तारीख भी होगी।
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टैक्स कानून संशोधन विधेयक, 2016 को राज्यसभा से पारित कराना जरूरी नहीं
- टैक्स कानून संशोधन विधेयक, 2016 को मनी बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था।
- ऐसे में इस बिल को राज्यसभा से पारित कराने की बाध्यता नहीं है।
- संविधान के तहत लोकसभा में पारित मनी बिल को 14 दिन के भीतर राज्यसभा को उसकी मंजूरी देनी होती है।
- 14 दिन की अवधि उस दिन से गिनी जाती है, जिस दिन विधेयक राज्यसभा सचिवालय को मिलता है।
- इस मामले में यह तिथि 30 नवंबर थी।
एक अधिकारी ने बताया
इस बिल के लिए 14 दिनों का समय 14 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। फिर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
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