नई दिल्ली। निवेशकों से धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा ग्रुप को जोरदार झटका दिया है। निवेशकर्ताओं को जमा रकम लौटा पाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की पुणे स्थित एम्बी वैली को नीलामी करने का आदेश दिया हैं।
निवेशकों से जुटायी गयी मूल राशि 24,000 करोड़ रुपए है जिसे लौटाया जाना है। यह पैसा सेबी-सहारा खाते में जमा कराया जाना है। न्यायालय ने पिछले साल 28 नवंबर को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 600 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था।
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