नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस जियो के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है। एनजीओ सीपीआईएल ने सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस जियो के 4जी लाइसेंस को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए मुकेश अंबानी की जल्द लॉन्च होने वाली रिलायंस जियो 4G जी सर्विस के हक में फैसला सुनाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के तहत रिलायंस जियो को वॉयस और डाटा सर्विस देने की मंजूरी दे दी है।
याचिका में अनियमितता बरतने का लगाया था आरोप
एनजीओ सीपीआईएल की ओर से डायर याचिका में 4G लाइसेंस देने में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था। 12 जनवरी को कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में कहा गया था कि रिलायंस को सिर्फ डाटा सर्विस के लिए लाइसेंस मिला, लेकिन बाद में 40 हजार करोड़ रुपए की फीस की जगह सिर्फ 1600 करोड़ रुपए में वायस सर्विस का लाइसेंस दे दिया गया। इससे सरकार को नुकसान हुआ है।
रिलायंस जियो की 4G सर्विस पर नहीं लगेगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सरकार को स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज पर विचार करना चाहिए। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिलायंस जियो को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के याचिका रद्द करने से अब कंपनी को अपनी 4जी सर्विस लॉन्च करने में आसानी होगी। उम्मीद है कि जल्द से जल्द 4जी सर्विस लॉन्च की जाएगी।
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