नई दिल्ली। Supreme Court ने नेस्ले इंडिया तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को 550 टन Maggi नूडल्स का वापस मंगाए गए स्टॉक को नष्ट करने की अनुमति दे दी है। इस स्टाक की शेल्फ की मियाद पूरी हो चुकी है और यह कंपनी तथा खाद्य नियामक के पास पड़ा है। नेस्ले इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दत्तार ने बताया कि इस स्टॉक को FSSAI द्वारा अधिसूचित सीमेंट संयंत्रों की भट्टियों में नष्ट किया जाएगा और इस मौके पर खाद्य नियामक के प्रतिनिधि भी मौजूद रह सकते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये कहा
- न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा कि देश में कंपनी के 39 स्थानों तथा FSSAI के पास लखनऊ में पड़े स्टॉक को दोनों पक्षों के बीच सहमति वाली प्रक्रिया के जरिए नष्ट कर दिया जाए।
- FSSAI के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि उन्हें स्टॉक को नष्ट किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन स्टॉक के निपटान को लेकर कुछ मुद्दे हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी का विषय है।
- पीठ ने पक्षों को किसी तरह की शिकायत को लेकर अदालत जाने की अनुमति देते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
- इससे पहले नेस्ले इंडिया ने 21 सितंबर को न्यायालय में अपील दायर कर 550 टन का Maggi का स्टॉक नष्ट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है। कंपनी का कहना था कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है।
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