नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल दिवाली पर पटाखे चलाने की वैसी आजादी नहीं होगी जैसी पहले होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नवंबर तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर लगाम लगाने का फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह देखना चाहते हैं कि दिवाली पर पटाखे नहीं चलाने से प्रदूषण के कैसे हालात होंगे। आज से पहली नवंबर तक दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री नहीं होगी।
Ban on firecrackers issue: SC bans sale of firecrackers in Delhi-NCR
— ANI (@ANI) October 9, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वह पटाखों की वजह से होने वाले प्रदूषण का जायजा लेना चाहते हैं ऐसे में पहली नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। नवंबर के बाद रोक हट जाएगी, कोर्ट ने कहा है कि वह दिवाली के बाद हवा की क्वॉलिटी का जायजा लेंगे। यानि इस बार दिवाली पर पटाखे चलाने की वैसी इजाजत नहीं होगी जैसे पहले होती थी। हालांकि जिन लोगों ने पहले से पटाखे खरीद रखें है उनको दिवाली पर पटाखे चलाने की पाबंदी नहीं होगी।
कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी लेकिन इस साल 12 सितंबर को इस रोक में कुछ ढील दी गई थी। लेकिन अब कोर्ट ने ढील को नवंबर से लागू करने का फैसला दिया है।
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