नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल को 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि, इस दौरान रॉय को सेबी के पास 300 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा, ‘अदालत अभी तक सहारा की ओर से की गई कोशिशों से संतुष्ट नहीं है.’। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि वह रिसीवर की नियुक्ति के लिए अगली सुनवाई (3 अगस्त) में बहस करें। सहारा के साथ कोर्ट ने कंपनी के एक अन्य डायरेक्टर आरएस दुबे को भी पैरोल दे दी। गौरतलब है कि रॉय 6 मई को पैरोल पर रिहा हुए थे।
पैसे चुकाओ या फिर जेल जाओ
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा सुब्रत रॉय अगर 3 अगस्त तक सेबी के पास 300 करोड़ रुपए जमा नहीं करा पाते हैं, तो उन्हें फिर जेल जाना होगा। सहारा को सर्किल रेट के 90 फीसदी तक के रेट में प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत भी मिल गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की कस्टडी पैरोल की अवधि को 11 जुलाई तक के लिए इस शर्त पर बढ़ाया था कि वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराएं। अगर वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपए जमा कराते हैं तो इस अवधि को आगे 3 अगस्त तक 300 करोड़ रुपए देने की शर्त पर बढ़ाया जा सकता है।
कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए पांच हजार करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। जमानत की शर्त के मुताबिक सहारा को पांच हजार करोड़ की रकम और इतनी ही बैक गारंटी देनी है। हालांकि सहारा प्रमुख सेबी में 200 करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं। गौरतलब है कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को उनकी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 सप्ताह की कस्टडी पैरोल दी थी।
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