नई दिल्ली। संकटग्रस्त सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय ने आज सुप्रीम कोर्ट में 15 जून या इससे पहले सेबी-सहारा एकाउंट में 1,500 करोड़ रुपए जमा कराने का वादा किया है। रॉय ने 552 करोड़ रुपए का एक पोस्ट-डेटेड चेक भी दिया है, जिसे 15 जुलाई तक भुनाया जा सकता है। इस वादे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल 19 जून तक बढ़ा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने रॉय से सुनवाई की अगली तारीख 19 जून को भी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट के आधिकारिक परिसमापक से एंबे वैली की नीलामी की शर्तें तैयार करने और 19 जून को मंजूरी के लिए उसके समक्ष रखने को कहा। शीर्ष अदालत ने राय को आगाह किया कि यदि इस राशि का भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है।
एक कंपनी की ओर से सहारा का न्यूयॉर्क होटल खरीदने की मंशा जताने के लिए हलफनामा देने वाले चेन्नई के प्रकाश स्वामी आखिरी आदेश के अनुरूप 10 करोड़ रुपए जमा कराने में विफल रहे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। न्यायालय की अवमानना के लिए उन्हें एक माह जेल में रहना होगा।
पिछले हफ्ते शुक्रवार को विशेष सेबी कोर्ट ने रॉय के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट भी निरस्त कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रॉय स्वयं कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। कोर्ट ने यह वारंट इस शर्त पर खारिज किया कि रॉय भविष्य में होने वाली प्रत्येक सुनवाई पर स्वयं कोर्ट के समक्ष पेश होंगे।
सेबी के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने के चलते सुब्रत रॉय को 4 मार्च 2014 को तिहाड़ जेल भेजा गया था। सेबी का आरोप है कि निवेशकों का पैसा लौटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रॉय ने पालन नहीं किया है।
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