नई दिल्ली। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया हुआ है और टिकट कन्फर्म नहीं है तो भी आप यात्रा करने के हकदार होंगे, यानि आपका e-Ticket भी अब खिड़की से लिए हुए टिकट की तरह मान्य होगा। भारतीय रेल के एक मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के खिलाफ फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत e-Ticket बुक कराने वाले वह यात्री जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल है उन्हें ट्रेन में यात्रा करने का मौका मिल सकता है।
दरअसल 2014 में दायर एक याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि खिड़की पर लिए हुए टिकट धारकों की तरह ऑनलाइन बुक कराए गए e-Ticket को भी अपने आप कैंसिल नहीं होना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ भारतीय रेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने रेलवे को यह भी आदेश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से एक ऐसी व्यवस्था लागू करे जिससे सुनिश्चित हो कि फर्जी नाम से टिकट बुक कराने वालें एजेंटों पर रोक लगे और e-Ticket के जरिए वह सीटें वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बाद में ज्यादा पैसे में बेची जा सके।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय रेल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए रेलवे e-Ticket यात्रियों के लिए कोई स्कीम शुरू कर सकता है।
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