नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने दो कंपनियों और उनके निदेशकों को जनता से जुटाया गया धन लौटाने का निर्देश दिया है। इन कंपनियों ने सार्वजनिक निर्गम नियमों का उल्लंघन कर निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी कर यह धन जुटाया। दूसरी ओर सेबी ने रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट शेयरप्रो सर्विसेज और 15 व्यक्तियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर आज प्रतिबंध लगा दिया।
ब्याज के साथ पैसा लौटाने का निर्देश
इसके अलावा नियामक ने दोनों कंपनियों सुभा कमर्शियल सर्विसेज और प्रोग्रेस कल्टिवेशन लि. और उनके निदेशकों पर पूंजी बाजार में कारोबार करने पर चार साल की रोक भी लगाई है। सेबी ने इन कंपनियों और उनके सात निदेशकों को निवेशकों का धन 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया है।
सेबी ने शेयरप्रो, 15 अन्य पर प्रतिबंध लगाया
कंपनियों के शेयरों व लाभांश धन के अवैध हस्तांतरण पर शिकंजा कसते हुए बाजार नियामक सेबी ने रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट शेयरप्रो सर्विसेज और 15 व्यक्तियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर आज प्रतिबंध लगा दिया। शेयरप्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कई अग्रणी कंपनियों जैसे ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, टाटा कम्युनिकेशंस और कानसाई नेरोलैक के लिए रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट रही है। शेयरप्रो और 15 इकाइयों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा बाजार नियामक ने इनसे संबद्ध कंपनियों को शेयरप्रो के रिकार्ड व प्रणालियों का एक गहन अंकेक्षण करने को कहा ताकि यह पता चल सके कि क्या लाभांश का भुगतान वास्तविक शेयरधारकों को किया गया है या नहीं।
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