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सेबी ने पी-नोट्स के कड़े हस्तांतरण नियम अधिसूचित किए

बाजार नियामक सेबी ने विवादास्पद पी-नोट्स के दुरुपयोग को लेकर चिंता को दूर करते हुए इनसे जुड़े नये नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

सेबी ने पी-नोट्स के कड़े ट्रांसफर नियम किए अधिसूचित, नहीं किया जा सकेगा दुरुपयोग- India TV Paisa सेबी ने पी-नोट्स के कड़े ट्रांसफर नियम किए अधिसूचित, नहीं किया जा सकेगा दुरुपयोग

मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने विवादास्पद पी-नोट्स के दुरुपयोग को लेकर चिंता को दूर करते हुए इनसे जुड़े नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक धनी विदेशी निवेशकों के काम आने वाले इस चर्चित साधन को केवल उन्हीं इकाइयों को ट्रांसफर किया जाएगा, जो इसके उपयोग के लिए अधिकृत हैं और इसके लिए भी विदेशों में इसके जारीकर्ता से पहले मंजूरी लेने होगी।

पार्टिसिपेटरी नोट्स अथवा विदेशी डेरिवेटिव्स यूनिट, सेबी के पास पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी इकाइयों को जारी किए जाते हैं, जो भारत में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन पंजीकृत होने की लागत और प्रक्रियाओं से बचना चाहते हैं।

मनी लांड्रिंग के लिए पी-नोट्स के दुरूपयोग की आशंका के बीच सेबी ने इस साधन के बारे में कि कौन इसे जारी कर सकता है और कौन इसे ले सकता है, समय-समय पर संबंधित नियमों को सख्त बनाया है। नियामक ने इस संदर्भ में ताजा संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा कालेधन पर नियुक्त विशेष जांच दल की सिफारिशों के बाद इस वर्ष की शुरूआत में किए हैं।

पो-नोट्स से सबंधित नियमन में कुछ संशोधन पहले ही प्रभाव में आ चुके हैं, सेबी ने अब एक और बदलाव को अधिसूचित किया है जिसे हाल ही में सेबी के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है। नई अधिसूचना के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह या उसकी तरफ से पी-नोट्स जारी किया जाता है तो जिस व्यक्ति को यह हस्तांतरित किया जा रहा है, वह सेबी नियमों का पालन करता हो और संबंधित एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) से इसके लिए पहले से मंजूरी ले ली गई हो। सेबी के नियमों के अनुसार अगर संबंधित व्यक्ति कड़ी शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो एफपीआई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पी-नोट्स जारी नहीं कर सकता है।

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