नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 14 इकाइयों से प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने की रोक हटा दी है। इन इकाइयों पर कथित रूप से कर चोरी तथा मनी लांड्रिंग गतिविधियों के लिए शेयर बाजार प्लेटफार्म का दुरुपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। नियामक ने कहा कि इन इकाइयों के खिलाफ किसी तरह का प्रतिकूल प्रमाण नहीं मिला है जिसके बाद प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया है।
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सेबी ने यह आदेश कमललक्षी फाइनेंस कारपोरेशन (KFCL) के मामले में दिया है। इन इकाइयों को प्रथम दृष्टया अनुचित लाभ के लिए कंपनी के शेयरों मूल्यों को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने का जिम्मेदार माना गया था। इस महीने नियामक ने अभी तक धोखाधड़ी वाले तरीके से दीर्घावधि का लाभ कमाने (LTCG) के विभिन्न मामलों में कुल 750 इकाइयों से प्रतिबंध हटाया है।
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KFCL (अब ग्रोमो ट्रेड एंड कंसल्टेंसी लि.) के मामले में सेबी ने फरवरी, 2015 में 33 इकाइयों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार की रोक लगाई थी। बाद में अगस्त, 2016 में दो इकाइयों से प्रतिबंध हटा दिया गया। सेबी ने जनवरी से दिसंबर, 2014 के दौरान केएफसीएल के शेयरों के मूल्यों की समीक्षा की थी। सेबी के 22 सितंबर के ताजा आदेश में कहा गया है कि इन 14 इकाइयों के खिलाफ किसी तरह का प्रतिकूल प्रमाण नहीं मिला। इसलिए इनसे प्रतिबंध हटाया जा रहा है। शेष 17 इकाइयों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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