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Hindi News पैसा बिज़नेस व्हट्सएप मामला: सेबी ने सूचना लीक करने पर 15 लाख का जुर्माना लगाया

व्हट्सएप मामला: सेबी ने सूचना लीक करने पर 15 लाख का जुर्माना लगाया

बाटा इंडिया के दिसंबर 2015 में समाप्त तिमाही के प्रदर्शन से जुड़ी अप्रकाशित सूचनाएं लीक हुईं थीं

<p>sebi</p>- India TV Paisa Image Source : FILE sebi

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बाटा इंडिया लिमिटेड के वित्तीय परिणामों से जुड़ी संवेदनशील सूचना को कंपनी की आधिकारिक घोषणा होने से पहले ही लीक करने के मामले में एक व्यक्ति पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी व्हट्सएप संदेश भेजकर लीक की गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक आदेश में कहा है कि आदित्य ओमप्रकाश गग्गर पर शेयर मूल्यों के लिहाज से संवेदनशील जानकारी को लीक करने के मामले में 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को व्हट्सएप संदेश के जरिये प्रसारित करने के मामले की जनवरी 2016 से लेकर फरवरी 2016 के बीच जांच की है। जांच में पाया गया कि अन्य लोगों सहित गग्गर ने बाटा इंडिया से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना को व्हट्सएप संदेशों के जरिये प्रसारित किया। इसमें बाटा इंडिया के दिसंबर 2015 में समाप्त तिमाही के दौरान बिक्री कारोबार, शुद्ध मुनाफा के बारे में अप्रकाशित सूचना को प्रसारित किया गया था।

सेबी ने मंगलवार को पारित अपने आदेश में कहा है कि इस सूचना के खुलासे से सूचनाओं के प्रसारण में सबके लिए समानता के नियम का उल्लंघन हुआ है। सेबी ने नोट किया है कि प्रौद्योगिकी, सूचनाओं के प्रवाह और बाजार तक पहुंच के क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुये है उनसे एक नया बाजार ढांचा खड़ा हुआ है जिससे वह इस तरह प्रभाव डाल सकता है कि बाजार में साठगांठ हो सकती है।

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