नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने जिंस वायदा बाजार ब्रोकरों के लिए सदस्यता पाने के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस विकसित किया है। वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) का सेबी में विलय होने के बाद पूंजी बाजार नियामक ही कमोडिटी वायदा बाजारों का भी नियमन कर रहा है। एफएमसी के विलय के बारे में ताजा स्थिति की जानकारी देते हुए सेबी ने कहा कि कुछ इकाइयों ने पहले ही कमोडिटी वायदा बाजारों की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। वायदा एक्सचेंज इन आवदेनों की जांच परख कर रहा है।
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सेबी निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष रखे गए ज्ञापन के मुताबिक, कमोडिटी वायदा बाजार जल्द ही रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त आवेदनों को सेबी के पास भेजेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कमोडिटी वायदा ब्रोकरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही सर्कुलर और दिशानिर्देश जारी कर चुका है। सेबी नियमों के अनुसार यदि कोई इकाई एफएमसी के विलय से पहले किसी भी कमोडिटी वायदा बाजार में पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो वह सेबी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सचेंज के जरिए 28 सितंबर 2015 से तीन माह के भीतर आवेदन कर सकती है।
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नए सदस्य भी कमोडिटी वायदा एक्सचेंजों के जरिये आवेदन कर सकते हैं। एक्सचेंजों को आवेदनों की जांच और पुष्टि कर अपनी सिफारिश के साथ ऑनलाइन तरीके से सेबी को भेजना चाहिए।
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